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Mumbai News: विशेष एनआईए अदालत ने नवलखा को बीमार बहन की देखभाल के लिए दिल्ली जाने की दी अनुमति
- नवलखा को अदालत की अनुमति के बिना शहर छोड़ने की इजाजत नहीं
- एल्गर परिषद-माओवादी संबंध का मामला
Mumbai News : विशेष एनआईए अदालत ने एल्गर परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी गौतम नवलखा को अपनी बीमार बड़ी बहन की देखभाल के लिए दो महीने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दी। उन्हें अदालत की अनुमति के बिना शहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। गौतम नवलखा ने पिछले साल दिए गए जमानत आदेश में संशोधन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें शहर की सीमा तक उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने को चुनौती दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए आशंका जताई कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या मुकदमे से भाग सकते हैं। अदालत ने इन संभावनाओं को खारिज कर दिया और याचिका को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी। नवलखा को अपने मोबाइल फोन नंबर का विवरण देने के लिए कहा गया है, जिस पर वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध है, अपनी यात्रा का विवरण दें और शहर छोड़ने से पहले अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करें।
पिछले साल साल दिसंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवलखा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। एनआईए की अपील पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर ही तीन हफ्तों के लिए रोक लगा दी थी। बाद में एनआईए नौलखा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। नवलखा को एल्गार परिषद मामले में 14 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नवी मुंबई स्थित उनके घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था।
Created On :   8 Nov 2024 2:00 PM GMT