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Mumbai News: महाराष्ट्र पुलिस को शिवाजी की मूर्ति ढहने के मामले में आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पेश करने का निर्देश
- अदालत दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर कर रहा है सुनवाई
- 21 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस को छत्रपति शिवाजी महाराज की 28 फीट ऊंची मूर्ति ढहने के मामले में दायर आरोपपत्र पेश करने का निर्देश दिया। अदालत इस मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अदालत आरोपपत्र का अवलोकन कर आरोपियों की जमानत याचिका अपना फैसला सुनाएगी। 21 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर की पीठ के समक्ष इंजीनियर चेतन पाटिल और मूर्तिकार जयदीप आप्टे की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई मूर्ति तेज हवाओं के कारण गिर गई थी। पाटिल की ओर से पेश हुए वकील निरंजन मुंदरगी ने दलील कि पाटिल ने केवल उस आधार को डिजाइन किया था, जिस पर मूर्ति रखी गई थी। सरकारी वकील गीता मुले ने कहा कि मामले में आरोप पत्र लगभग दो से तीन दिन पहले दायर किया गया था, इसलिए बदली परिस्थितियों में जिन आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थीं, उन्हें वापस वहीं जाना चाहिए।
इस पर पीठ ने राज्य सरकार को आरोप पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे अदालत आरोपियों के खिलाफ सबूतों का अध्ययन कर हाई कोर्ट में ही जमानत याचिकाओं पर फैसला कर सके। सरकारी वकील मुले ने कहा कि राज्य में आसन्न विधानसभा चुनावों के कारण अदालत को अदालत के निर्देश का पालन करने और जांच अधिकारी से निर्देश लेने के लिए उन्हें दो सप्ताह का समय देना चाहिए। आप्टे की ओर से पेश हुए वकील गणेश सोवानी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इतनी लंबी स्थगन तिथियां प्रदान नहीं की जानी चाहिए। मुले ने इस जोर देकर कहा कि चुनावों के कारण पुलिसकर्मियों को रोका जा सकता है। मतगणना 23 नवंबर को है। पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 21 नवंबर रखते हुए कहा कि आरोपपत्र पहले से ही मौजूद है। इसलिए अभियोजक को केवल आरोपियों के खिलाफ सबूतों का विवरण प्रदान करना है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मूर्ति के लिए मंच बनाने का काम पाटिल को सौंपा गया था। वह संरचनात्मक सलाहकार भी थे, जिन्हें मंच संरचना का स्थिरता विश्लेषण देने का काम भी दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 20 अगस्त को निरीक्षण किया था और मूर्ति के जोड़ों पर जंग पाया था, जिसके बाद मौके पर आए कई पर्यटकों ने भी चिंता जताई थी। मूर्ति के गिरने के बाद मालवन पुलिस ने पाटिल को 30 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। मूर्तिकार जयदीप आप्टे ने वकील सोवानी के माध्यम से अपनी जमानत याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उन्होंने नौसेना डॉकयार्ड द्वारा 8 सितंबर 2023 को जारी कार्य आदेश के आधार पर कांस्य प्रतिमा बनाई थी। नौसेना डॉकयार्ड के अधिकारियों ने कभी भी किसी कलात्मक कमी या कमियों की शिकायत नहीं की। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा प्रतिमा गिरने के 9 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनके पास धातु विज्ञान में कोई तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। एफआईआर में मूर्ति के गिरने के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने का आरोप नहीं लगाया गया है।
Created On :   13 Nov 2024 10:45 PM IST