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Mumbai News: ड्रोन- पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने पर 30 दिनों के लिए लगा प्रतिबंध
- धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी
- ड्रोन पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने लगा प्रतिबंध
- होगी सख्त कार्रवाई
Mumbai News : पुलिस ने ड्रोन, रिमोट नियंत्रित विमान, पैराग्लाइडर और ‘हॉट एयर बलून’ उड़ाने पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत पुलिस ने इस संबंध में एक निषेधाज्ञा जारी की है। जो 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगी। आदेश के अनुसार, आतंकवादी और असामाजिक तत्व विशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाने, लोगों के जीवन को खतरे में डालने और मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित विमान और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया कि इसे ध्यान में रखते हुए, मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में पुलिस की हवाई निगरानी या डीसीपी (संचालन) की विशेष अनुमति को छोड़कर ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित विमान और पैराग्लाइडर की उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया कि उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   29 Oct 2024 3:38 PM GMT