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Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर पुलिस के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
- अदालत ने जे.जे.अस्पताल के डॉक्टरों को व्यक्ति का जांच करने का दिया निर्देश
- पालघर पुलिस से हलफनामा दाखिल कर मांगा जवाब
- पुलिस पर व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार परन और उसे शारीरिक यातना देने का आरोप
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने पालघर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और उसे शारीरिक यातना देने के मामले को काफी गंभीरता से लिया है। अदालत ने जे.जे.अस्पताल के डॉक्टरों को व्यक्ति का जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने पालघर पुलिस को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ के समक्ष सुनील शेषराव राठौड़ की ओर से वकील नियम दवे और मेघा गुप्ता की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील नियम दवे ने दलील दी कि पालघर पुलिस द्वारा 4 नवंबर की रात 10 दस बजे याचिकाकर्ता के भाई अनिल शेषराव राठौड़ को अस्पताल से अवैध रूप से गिरफ्तार कर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। उन्हें शारीरिक यातना दी गई। याचिकाकर्ता को दूसरे दिन 5 नवंबर दोपहर के पालघर जिले के पेल्हार पुलिस स्टेशन से फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके के भाई की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है
पीठ ने आरोपी के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार के अत्यंत गंभीर आरोपों को देखते हुए न्यायालय के चिकित्सा अधिकारी को आरोपी की जांच करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के भाई के पीठ और रीढ़ की जांच से पता चलता है कि उसे शारीरिक आघात पहुंचा है। चिकित्सा अधिकारी ने आरोपी की चिकित्सा जांच और उपचार की भी सलाह दी है। पीठ ने कहा कि इसे देखते हुए हम आरोपी को जेजे अस्पताल में उपचार करने का निर्देश देते हैं । पीठ ने आरोपी को जे.जे.मार्ग पुलिस स्टेशन की हिरासत मंं सौंप दिया, जिसके तहत वह अगले आदेश तक हिरासत में रहेगा। ज मार्ग पुलिस की देखरेख में जेजे अस्पताल के डॉक्टर आरोपी का इलाज करेंगे।
Created On :   6 Nov 2024 3:35 PM GMT