Mumbai News: अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार

अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार
  • चुनाव आयोग के रिटर्निंग अधिकारी पर मनमाने ढंग से नामांकन को खारिज करने का आरोप
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने चेंबूर निर्वाचन क्षेत्र' में उम्मीदवार आशीष किशोर गडकरी के नामांकन को चुनाव आयोग द्वारा अस्वीकृति करने को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने चेंबूर निर्वाचन क्षेत्र' में उम्मीदवार आशीष किशोर गडकरी के नामांकन को चुनाव आयोग द्वारा अस्वीकृति करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243(अ) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनाव में नामांकन की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर रोक लगाता है। अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ के समक्ष उम्मीदवार आशीष किशोर गडकरी की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत त्रिवेदी और वकील अरशद शेख की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि 30 अक्टूबर को याचिकाकर्ता का नामांकन फॉर्म इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि नामांकन फॉर्म पर प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, हालांकि फॉर्म में प्रस्तावक का नाम बताया गया था। उसे यह विश्वास था कि प्रस्तावक का नाम उल्लेखित किया जाना चाहिए और उसका हस्ताक्षर कोई पूर्व शर्त नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के दौरान उठाई गई आपत्तियों की सूची में सूचीबद्ध दोषों को ठीक करने की अनुमति नहीं दी, जो अनिवार्य रूप से यह था कि याचिकाकर्ता को शपथ नहीं दिलाई गई थी। उनके अनुसार शपथ न दिलाना ही एकमात्र आपत्ति थी और यह याचिकाकर्ता की गलती नहीं थी, क्योंकि वह नामांकन दाखिल करने के लिए नामित कार्यालय में उपलब्ध था। यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो एक उदार दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को अपने दोषों को सुधारने की अनुमति दी जानी चाहिए।

चुनाव आयोग की ओर से पेश सरकारी वकील अक्षय शिंदे ने एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि अदालतों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप न करने की नीति अपनानी चाहिए, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से पहले या प्रक्रिया पूरी होने के बाद हस्तक्षेप कर सकती है। जब तक कि हस्तक्षेप चुनाव की प्रगति में सहायक न हो और उसे सुविधाजनक न बनाए। पीठ ने चुनाव आयोग के वकील की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिका का निपटारा बिना किसी हस्तक्षेप के किया जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारा किसी भी मुद्दे पर कोई राय व्यक्त करने या कोई घोषणा करने का इरादा नहीं है, जिसमें तथ्य का कोई मुद्दा भी शामिल है। योग्यता पर सभी विवाद स्पष्ट रूप से खुले रखे गए हैं और याचिकाकर्ता को ऐसे उपाय अपनाने की स्वतंत्रता है, जो उसे कानून में उपलब्ध होने की सलाह दी जा सकती है।

Created On :   11 Nov 2024 10:26 PM IST

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