Mumbai News: 162 करोड़ की हेराफेरी मामले में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पूर्व जीएम को 4 साल की सजा

162 करोड़ की हेराफेरी मामले में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पूर्व जीएम को 4 साल की सजा
  • अदालत सेअधिकारी के बैंक खाते में जमा 1.30 करोड़ रुपए जब्त करने का आदेश
  • न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पूर्व जीएम को 4 साल की सजा

Mumbai News : विशेष सीबीआई अदालत ने न्यू इंडिया एश्योरेंस (एनआईए) कंपनी के पूर्व महाप्रबंधक डॉ.आनंद मित्तल को मार्च 2010 से दिसंबर 2014 तक 162 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करने के लिए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके बैंक खाते में जमा 1.30 करोड़ रुपए जब्त करने का भी आदेश दिया है। सीबीआई ने मित्तल पर सितंबर 2016 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मित्तल को एनआईए की सहायक कंपनी मेसर्स प्रेस्टीज एश्योरेंस पीएलसी (पीए) के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। 3 मार्च 2010 से 12 दिसंबर 2014 तक के अपने कार्यकाल के दौरान मित्तलने एक आंतरिक ज्ञापन को मंजूरी दी और फर्म से उपहार और पेंशनकी मद में 2 लाख 63 हजार 462.82 डॉलर स्वीकार किए।

सीबीआई ने दावा किया कि निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना ही राशि निकाली गई और स्वीकार की गई। हालांकि मित्तल ने दावा किया कि बोर्ड ने राशि को मंजूरी दी थी। सीबीआई ने 29 अक्टूबर 2014 को हुई बैठक के मिनट्स भी बरामद किए।जिसमें 18 फीसदी पेंशन को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में अदालत ने मित्तल को करोड़ों की हेराफेरी में दोषी पाया और उन्हें 4 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उनके बैंक खाते में जमा धनराशि को जब्त करने का आदेश दिया।

Created On :   6 Nov 2024 9:17 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story