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Mumbai News: ललित मोदी पर फेमा मामले में गलत याचिका दायर करने के लिए लगा 1 लाख का जुर्माना
- फेमा मामले में गलत याचिका दायर करने के लिए लगा 1 लाख का जुर्माना
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने ललित मोदी पर फेमा मामले में गलत याचिका पर लगाया जुर्माना
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर गलत याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मोदी ने याचिका में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति महेश सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ के समक्ष ललित मोदी की याचिका पर सुनवाई हुई। मोदी द्वारा 2018 में बीसीसीआई के खिलाफ आदेश की मांग करते हुए गलत याचिका दायर की गई है। पीठ ने कहा कि ईडी द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड के संदर्भ में याचिकाकर्ता की कथित क्षतिपूर्ति के मामलों में किसी भी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए बीसीसीआई को कोई निर्देश जारी नहीं की जा सकती है। यह याचिका गलत है और हम इस याचिका को टाटा मेमोरियल अस्पताल को देय 1 लाख रुपए का जुर्माने लगाते हुए याचिका खारिज करते हैं।
फेमा के तहत ईडी ने 31 मई 2018 को मोदी पर 10 करोड़ 65 लाख रुपए और बीसीसीआई पर 82 करोड़ 66 लाख रुपए, इसके पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन पर 11 करोड़ 53 लाख रुपए, बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष एम.पी.पांडोव पर 9 करोड़ 72 रुपए और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकर पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ईडी द्वारा 121 करोड़ 56 रुपए का यह जुर्माना तब लगाया, जब वह दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल 2009 के संस्करण की मेजबानी के लिए भारत से 243 करोड़ रुपए के हस्तांतरण में फेमा के कथित उल्लंघन की जांच कर रही थी।
Created On :   20 Dec 2024 8:53 PM IST