Mumbai News: यात्रा के दौरान घायल अध्यापक को 6 फीसदी ब्याज के साथ 6 लाख 40 हजार के मुआवजे का निर्देश

यात्रा के दौरान घायल अध्यापक को 6 फीसदी ब्याज के साथ 6 लाख 40 हजार के मुआवजे का निर्देश
  • अध्यापक अर्जुन महादेव चौगुले ट्रेन से गिर कर हुए थे घायल
  • अदालत से दुर्घटना की तिथि से भुगतान की तिथि तक मुआवजे की राशि पर ब्याज का किया था अनुरोध
  • अध्यापक को 6 फीसदी ब्याज के साथ 6 लाख 40 हजार के मुआवजे देने का हाई कोर्ट ने रेलवे को दिया निर्देश

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे में यात्रा के दौरान घायल हुए अध्यापक अर्जुन महादेव चौगुले को 6 फीसदी ब्याज के साथ 6 लाख 40 हजार रुपए के मुआवजे का 8 सप्ताह में भुगतान करने का रेलवे को निर्देश दिया है। अध्यापक चौगुले 30 जुलाई 2018 को लोकल ट्रेन से गिर कर घायल हुए थे। उन्होंने अदालत से दुर्घटना की तिथि से भुगतान की तिथि तक मुआवजे की राशि पर ब्याज का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की एकल पीठ के समक्ष कल्याण में रहने वाले अर्जुन महादेव चौगुले की ओर से वकील सैनंद चौगुले की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में ट्रेन दुर्घटना में घायल चौगुले को 6 लाख 40 हजार रुपए के मुआवजे पर ब्याज देने का अनुरोध किया गया। न्यायाधिकरण ने साक्ष्यों पर विचार करने के बाद माना था कि याचिकाकर्ता एक वास्तविक यात्री था और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123 (सी) (2) के तहत परिभाषित एक अप्रिय घटना का शिकार हुआ था। धारा 124(ए) के प्रावधानों में प्रशासन की ओर से किसी भी लापरवाही या चूक की परवाह किए बिना मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है, जिससे ऐसी अप्रिय घटना के शिकार यात्री की मृत्यु या चोट लगने से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

चोटों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण ने 27 जनवरी 2022 अपने फैसले में रेलवे को अध्यापक अर्जुन चौगुले को 6 लाख 40 हजार रुपए के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन दुर्घटना के बाद से मुआवजे की राशि दिए जाने के बीच के समय के लिए ब्याज नहीं दिया गया। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। पीठ ने रेलवे को दुर्घटना के दिन 30 जुलाई 2018 से 6 लाख 40 हजार रुपए के मुआवजे पर 6 फीसदी ब्याज प्रतिवर्ष के हिसाब से 8 सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है।

Created On :   28 Jan 2025 9:11 PM IST

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