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Mumbai News: धुलिया की महिला जिला न्यायाधीश को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, बर्खास्तगी कायम

- न्यायाधीश पर लगे 11 आरोपों में 3 हुए थे साबित
- महिला जिला न्यायाधीश को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने धुलिया की महिला जिला न्यायाधीश सुरभि केशव साहू की बर्खास्तगी को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पाया कि न्यायाधीश पर लगे 11 गंभीर आरोपों में से जांच में 3 साबित हुए हैं। याचिकाकर्ता ने 14 जनवरी 2022 को जारी हुए महाराष्ट्र राज्य न्यायिक सेवा से अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका पर न्यायमूर्ति ए.एस.चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटील की पीठ ने सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा कि समाज में न्यायाधीश का एक आदर है। न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को गरिमा के साथ कार्य करना चाहिए। ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, जो न्यायपालिका की छवि को प्रभावित करता हो या जो न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित हो। पीठ ने यह भी कहा कि यदि न्यायपालिका के सदस्य ऐसे व्यवहार में लिप्त होते हैं, जो निंदनीय है तो यह न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित है। ऐसे न्यायिक अधिकारी को न्यायालयों से हस्तक्षेप करने और राहत देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।
क्या है प्रकरण
सुरभि साहू को 17 फरवरी 2018 को दादरा और नगर हवेली में सेवा के दौरान 11 गंभीर आरोपों के कारण निलंबित किया गया था। 14 जून 2019 को दादरा और नगर हवेली के सिलवासा के तत्कालीन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश डी. पी. सुराना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने 30 जनवरी 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि 11 आरोपों में से 3 सही साबित हुए हैं। इसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
Created On :   31 March 2025 8:59 PM IST