Mumbai News: 7/11 लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में 18 साल से जेल में बंद दोषियों के निर्दोष होने का दावा

7/11 लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में 18 साल से जेल में बंद दोषियों के निर्दोष होने का दावा
  • जेल में बंद दोषियों के निर्दोष होने का वरिष्ठ वकील ने हाईकोर्ट में किया दावा
  • 7/11 लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में 18 साल से जेल में बंद
  • पिछले पांच महीनों से विस्फोट मामले से संबंधित अपीलों पर चल रही सुनवाई

Mumbai News. 7/11 लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में 18 साल से जेल में बंद दोषियों के निर्दोष होने का वरिष्ठ वकील एस.मुरलीधर ने सोमवार को सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा किया। उन्होंने अदालत से दोषियों को बरी करने और उनकी सजा को रद्द करने का आग्रह किया। पिछले 5 महीनों से इस मामले से संबंधित अपीलों पर सुनवाई चल रही है। दोषी जेल से आन लाइन पेश होते हैं।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ के समक्ष दोषियों की अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान आजीवन कारावास की सजा पाए दो दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस. मुरलीधर ने दावा किया कि जांच एजेंसियां आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करते समय "सांप्रदायिक पूर्वाग्रह’ दिखाती हैं। इस मामले के दोषी व्यक्ति निर्दोष होने के बावजूद पिछले 18 वर्षों से जेल में बंद हैं। उन्होंने पीठ से दोषियों को बरी और उनकी सजा को रद्द करने का आग्रह किया।

पीठ पिछले 5 महीनों से विस्फोट मामले से संबंधित अपीलों पर सुनवाई कर रही है। 11 जुलाई 2006 को पश्चिमी लाइन पर विभिन्न स्थानों पर मुंबई लोकल ट्रेनों में सात विस्फोट हुए थे, जिसमें 180 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। सितंबर 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, उनमें से पांच को मृत्युदंड और सात अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मुरलीधर ने दलील दी कि सार्वजनिक आक्रोश वाले मामलों में जांच एजेंसी यह मानकर जांच करती है कि आरोपी दोषी हैं। उन्होंने आतंकवाद से संबंधित जांच में विफलता का इतिहास होने का दावा किया। एक बार जब बचाव पक्ष के वकील अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे, तो विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे अभियोजन पक्ष के लिए अपनी दलीलें शुरू करेंगे। 2024 में एहतेशाम सिद्दीकी (मौत की सजा) ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मामले में हस्तक्षेप, शीघ्र सुनवाई और अपीलों के निपटारे की मांग की थी।

Created On :   13 Jan 2025 9:30 PM IST

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