Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप की शिकार 11 वर्षीय पीड़िता को गर्भ गिराने की दी इजाजत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप की शिकार 11 वर्षीय पीड़िता को गर्भ गिराने की दी इजाजत
  • पीड़िता 30 सप्ताह की है गर्भवती
  • 11 वर्षीय पीड़िता को गर्भ गिराने की इजाजत

Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने दुराचार की शिकार 11 वर्षीय पीड़िता को 30 सप्ताह का गर्भ को गिराने की अनुमति दी। पीड़िता को गुरुवार को जे.जे.अस्पताल में गर्भपात की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पीड़िता ने अपने पिता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की अवकाश पीठ के समक्ष गुरुवार को पीड़िता द्वारा पिता के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने पीड़िता को गुरुवार को ही जे.जे.अस्पताल में गर्भपात की प्रक्रिया से गुजरने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने भ्रूण के रक्त के नमूनों को डीएनए या अन्य परीक्षण करने के लिए संरक्षित करने का भी निर्देश दिया, जो आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान आवश्यक होंगे। पीठ ने यह भी कहा कि यदि बच्चा जीवित पैदा होता है और याचिकाकर्ता या उसके माता-पिता बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो राज्य सरकार बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

याचिका के मुताबिक नाबालिग दुराचार की शिकार हुई है और वह 30 सप्ताह की गर्भ है। पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंशी एक्ट के प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को गिराने के लिए अदालत की अनुमति लेना जरुरी है।

Created On :   31 Oct 2024 8:39 PM IST

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