Mumbai News: भ्रष्टाचार मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे को जमानत

भ्रष्टाचार मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे को जमानत
  • 100 करोड़ रुपए वसूली का मामला
  • पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी आरोपी
  • एंटीलिया मामला भी है जुड़ा

Mumbai News बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली पीठ ने वझे की अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत जमानत की शर्तें तय करेगी। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद वझे की जेल से रिहाई नहीं होगी। क्योंकि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के पास मिले वाहन में विस्फोटक रखने और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से दर्ज मामले में वह न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी आरोपी हैं।

वझे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अबाद पोंडा ने दलील दी कि सरकारी गवाह घोषित किए जाने के बावजूद उनके मुवक्किल को कारागार में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लघंन है। सीबीआई ने अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि वझे को अब तक मामले में बरी नहीं किया गया है और उन्हें जमानत देना मामले के हित में नहीं होगा।

क्या है मामला : 20 मार्च, 2021 को पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख कर आरोप लगाया था कि देशमुख ने वझे को मुंबई के बार-रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था। अप्रैल, 2021 में हाई कोर्ट ने सीबीआई को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। वझे को विशेष अदालत ने जून, 2022 में सरकारी गवाह घोषित किया था।

Created On :   22 Oct 2024 8:17 PM IST

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