Mumbai News: भानु दंपति के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने जारी किया ब्लू कार्नर नोटिस

भानु दंपति के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने जारी किया ब्लू कार्नर नोटिस
  • न्यू इंडिया बैंक घोटाला मामला
  • पहले दोनों के खिलाफ जारी था लुक आउट नोटिस

Mumbai News मुंबई में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में सामने आए122 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा(ईओडब्ल्यू) ने फरार आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भारत के अनुरोध पर इंटरपोल ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड व फरार पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और कार्यवाहक वाइस चेयरपर्सन गौरी भानु के खिलाफ ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया है। ईओडब्ल्यू द्वारा ब्लू कार्नर नोटिस जारी किये जाने से न सिर्फ भानु दंपति की लोकेशन को ट्रैक करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने और गिरफ्तारी में सहायता मिलेगी। ईओडब्ल्यू सूत्रों के मुताबिक, दोनों फरार आरोपी घोटाले के मास्टरमाइंड हैं औरघोटाले का खुलासा होने से पहले विदेश भाग गए थे। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि हिरेन की मौजूदा लोकेशन दुबई के अबूधाबी में मिली है।जबकि गौरी की लोकेशन थाईलैंड में मिली है। विदेश में लोकेशन मिलने के बाद उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

विदित हो कि इस घोटाले की जांच में यह जानकारी सामने आई है कि मुख्य आरोपी व जीएम हितेश मेहता ने भानु दंपती के इशारे पर ही घोटाले को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, घोटाले की रकम में से उन दोनों (भानु दंपती) को 28 करोड़ रुपए मिले थे। 12 फरवरी को इसका खुलासा होने से पहले ही 26 जनवरी को हिरेन और 10 फरवरी को गौरी विदेश जा चुके थे।

क्या होता है ब्लू कार्नर नोटिस : ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला एक अलर्ट है। यह किसी अपराध से जुड़े व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या गतिविधि के बारे में जानकारी पाने के लिए जारी किया जाता है। इंटरपोल के सदस्य देशों की नोडल एजेंसी के अनुरोध पर इंटरपोल के जनरल सेक्रेटेरियट की ओर से दूसरे सभी सदस्य देशों के लिए यह नोटिस जारी किया जाता है। भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी सीबीआई है।

Created On :   7 March 2025 8:00 PM IST

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