Mumbai News: बच्ची के अपहरण और तस्करी के मामले में लेस्बियन जोड़े को हाईकोर्ट से मिली जमानत

बच्ची के अपहरण और तस्करी के मामले में लेस्बियन जोड़े को हाईकोर्ट से मिली जमानत
  • बच्ची के अपहरण और तस्करी के मामले में एक समलैंगिक (लेस्बियन) जोड़े को हाई कोर्ट से मिली जमानत
  • अदालत ने माना-जोड़े के खिलाफ साक्ष्यों से तस्कीर का आरोप नहीं हुआ साबित

Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट से बच्ची के अपहरण और तस्करी के मामले में एक समलैंगिक (लेस्बियन) जोड़े को जमानत मिल गई। अदालत ने कहा कि जोड़े ने माता-पिता बनने की इच्छा से पांच साल बच्ची का अपहरण किया। प्रथम दृष्टया जोड़े के खिलाफ अपहरण का मामला बनता है, लेकिन उनके खिलाफ साक्ष्यों से अपहरण का आरोप साबित नहीं होता है। न्यायमूर्ति मनीष पितले की एकलपीठ के समक्ष समलैंगिक (लेस्बियन) जोड़े की की ओर से वकील हर्षद साठे की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि जोड़े का आचरण प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 के तहत अपहरण के मानदंडों को पूरा करता है, जो एक जमानती अपराध है, लेकिन यह धारा 370 के तहत तस्करी के लिए आवश्यक नहीं है। पीठ ने पाया कि एक प्रमुख गवाह के बयान ने जोड़े के इस दावे का समर्थन किया कि वे लगभग दस वर्षों से एक साथ रह रहे थे और उन्होंने एक मंदिर में विवाह भी किया था। यह कथन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि वे समलैंगिक संबंध में हैं। वे एक बच्चा चाहते थे, जो जैविक रूप से असंभव था। वर्तमान स्थिति में वे एक बच्चे को गोद लेने में भी असमर्थ होंगे। जोड़े के वकील हर्षद साठे ने दलील दी कि उनकी हरकतें बच्चे पैदा करने की इच्छा से प्रेरित थीं, न कि नाबालिग को नुकसान पहुंचाने की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि जोड़े की हरकतें तस्करी के बराबर हैं। बच्ची को उसके माता-पिता से बहला-फुसलाकर ले जाया गया था। यह एक वित्तीय लेनदेन का हिस्सा था।

क्या है पूरा मामला

यह घटना इस साल मार्च में तब सामने आई, जब मुंबई के घाटकोपर में एक पांच वर्षीय लड़की घर से लापता हो गई। उसके माता-पिता ने 18 मार्च को गुमशुदगी की शिकारत दर्ज कराई। पुलिस को जांच में पता चला कि समलैंगिक जोड़े ने कई सह-आरोपियों के साथ मिलकर बच्ची का अपहरण किया। पुलिस ने 22 मार्च को उनके पास से बच्ची को बरामद किया। आरोप है कि सह-आरोपी ने बच्ची को 9 हजार रुपए में जोड़े को सौंप दिया था। पुलिस ने बच्ची के मामता पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण और धारा 370 के तहत तस्करी का मामला दर्ज कर जोड़े को गिरफ्तार किया।

Created On :   20 Nov 2024 10:09 PM IST

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