Mumbai News: अवैध बैनर-पोस्टर मिले तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

अवैध बैनर-पोस्टर मिले तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
  • मुंबई मनपा आयुक्त का अधिकारियों को सख्त फरमान
  • बॉम्बे हाईकोर्ट की भी कई बार फटकार

Mumbai News अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर शहर को बदसूरत कर रहे हैं।इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट भी कई बार फटकार लगा चुका है। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दलों द्वारा शहर में होर्डिंग और बैनर-पोस्टर लगाना बंद नहीं हो रहा है।लेकिन कोर्ट द्वारा19 दिसंबर को दिए गए आदेश के बाद अब मुंबई महानगरपालिका (मनपा) ने अपने सभी अधिकारियों को अवैध हेर्डिंग,बैनर-पोस्टर हटाने का आदेश दिया है। इसके बाद जिस विभाग में अवैध होर्डिंगलगी मिलेंगी वहां के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी मनपा की उपायुक्त (विशेष) चंदा जाधव ने दी है।

पिछले दिनोंबॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर-पोस्टर मामले में 25 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। इन पार्टियों पर अवैध होर्डिंग पर अदालत के आदेश की अवमानना करने का आरोप है।27 जनवरी को इस मामले पर अदालत में अगली सुनवाई होगी।

कोर्ट ने लगाई है रोक : हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा अवैध होर्डिंग, बैनर-पोस्टर लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाया था। इसको लेकर कोर्ट ने सभी दलों से हलफनामा भी मांगा था। उसके बाद भी राजनीतिक दल बैनरबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।ऐसे में मनपा अधिकारी भी ऐसी बैनरबाजी पर आंख बंद कर लेते हैं। जबकि नियम होने के बावजूद राजनीतिक दलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

मनपा ने शुरू की स्थानीय स्तर पर जागरूकता : मनपा उपायुक्त चंदा जाधव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मुंबई में अवैध रूप से लगाए गए बैनर पोस्टर को लेकर सभी विभागों में मनपा अधिकारीस्थानीय नेताओं और नागरिकों के साथ बैठक करके जानकारी दे रहे हैं। पहली बैठक कुर्ला एल वार्ड में आयोजित की गई है। इसी तरह सभी वार्डों में इस तरह की बैठक की जाएगी। जाधव ने कहा कि हमने वार्ड के जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश दिया है कि यदि उनके वार्ड में बैनर पोस्टर पर कार्रवाई नहीं हुई और हमारे पास फोटो या शिकायत आई तो हम संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे।

Created On :   18 Jan 2025 8:00 PM IST

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