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Mumbai News: अडानी पावर को अनुबंध देने में घोटाले का आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
- याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अडानी समूह को अनुबंध दिए जाने में भ्रष्टाचार शामिल होने का आरोप
- घोटाले का आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अडानी पावर को अनुबंध देने में घोटाले का आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिका में दावा किया गया कि अडानी पावर को दिया गया 6600 मेगावाट के विद्युत की आपूर्ति का अनुबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित दर पर बिजली आपूर्ति के याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने श्रीराज नागेश्वर एपुरवार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हमारी राय में निराधार ऐसी याचिका के कारण कभी-कभी अच्छे कारणों के भी खत्म हो जाने का जोखिम रहता है। जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका उसके निजी हित में के लिए दायर नहीं की गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा है। केवल घोटाले का रोना रोने से हम प्रभावित नहीं होते।
पीठ ने अडानी समूह को बिजली अनुबंध दिए जाने के खिलाफ याचिका खारिज दी और याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का का जुर्माना लगाया। पीठ ने याचिकाकर्ता को जुर्माने की राशि महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता के दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका में यह दिखाने के लिए कोई सहायक सामग्री नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री (शिंदे) किसी भी भ्रष्ट में शामिल थे। याचिका में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वर्तमान में उपमुख्यमंत्री पर अडानी समूह को अनुबंध दिए जाने के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने हाल ही में गौतम अडानी पर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा यू.एस.डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाए गए अभियोग का हवाला दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अमेरिका में एक मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी योजना बनाई थी।
Created On :   16 Dec 2024 9:58 PM IST