Mumbai News: अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए वृद्ध पिता को घर में रहना सुनिश्चित करने को कहा

अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए वृद्ध पिता को घर में रहना सुनिश्चित करने को कहा
  • अदालत ने वृद्ध पिता को घर निकालने वाले बेटे के खिलाफ नोटिस किया जारी
  • बॉम्बे हाई कोर्ट एक वृद्ध पिता को लेकर हुआ सख्त

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बेटे द्वारा अपने वृद्ध पिता को घर से निकल जाने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए उसे वृद्ध व्यक्ति को उसके घर में रहने के लिए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथी अदालत ने वृद्ध व्यक्ति के बेटे को नोटिस जारी किया है। वृद्ध व्यक्ति द्वारा याचिका में दावा गया है कि उनके बेटे ने न केवल उनकी जूलरी की दुकान को हथिया लिया है, उन्हें उनके ही घर से निकाल कर बाहर कर दिया है। वह दर-दर भटकने के लिए मजबूर है। अदालत से उनका घर दिलाने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति डॉ.नीला गोखले की पीठ के समक्ष 72 वर्षीय बाबूलाल पुखराज सोनी की ओर से वकील अक्षय शेट्टी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील अक्षय शेट्टी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने 19 अगस्त 2006 को बोरिवली (प.) के गोराई स्थित कृष्ण लीला सोसायटी में अपनी पत्नी के नाम से एक फ्लैट खरीदा। वह उसी फ्लैट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे और सुवर्णा ज्वेलर्स के नाम से जुलरी की दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी का 2016 में देहांत हो गया। उनके दो बेटे जितेंद्र और प्रवीण सोनी हैं। जबकि उनकी तीन बेटियां सुमन, जयश्री और संगीता हैं।

बाबूलाल की ज्वेलरी की दुकान उनका बेटा प्रवीण चलाता था। वह उसके साथ ही अपने फ्लैट में रहते थे। उनके बेटे प्रवीण और उनकी बहू ने उनकी पत्नी के मृत्यु से एक साल पहले फर्जी दस्तखत कर फ्लैट और ज्वेलरी की दुकान अपने नाम करवा लिया। उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित कर उनके फ्लैट और दुकान से निकाल दिया गया। उसके बाद से ही वह दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने बोरिवली पुलिस स्टेशन और अतिरिक्त कलेक्टक के पास शिकायत किए, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली।

वह 16 मार्च 2022 को अपने भरण और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण में आवेदन किया। प्राधिकरण ने उन्हें अपने घर में रहने की इजाजत दी। इसके बावजूद उनके बेटे और बहू ने उन्हें फ्लैट में रहने नहीं दिया। पीठ ने मुंबई पुलिस को याचिकाकर्ता को उनके फ्लैट में रहने के लिए सुनिश्चित करने को निर्देश दिया और बेटे प्रवीण को नोटिस जारी किया है। 30 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है।

Created On :   21 Jan 2025 8:59 PM IST

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