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Mumbai News: मराठी बयानों का उर्दू अनुवाद उपलब्ध नहीं कराने का हवाला देते हुए आरोपी की हिरासत का आदेश रद्द

- अदालत ने पुलिस को आरोपी को रिहा करने का दिया आदेश
- उर्दू अनुवाद उपलब्ध नहीं कराने का हवाला देते हुए आरोपी की हिरासत का आदेश रद्द
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठी बयानों का उर्दू अनुवाद उपलब्ध नहीं कराने का हवाला देते हुए आरोपी को महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम (एमपीडीए) अधिनियम के तहत पारित हिरासत में लेने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने पुलिस को आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि मराठी में दिए गए गवाहों के बयान हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उर्दू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जबकि वह उर्दू भाषा को ही जानता था।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस.एम.मोडक की पीठ ने आरोपी शाहबाज अहमद मोहम्मद यूसुफ की याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि मराठी में दिए गए गवाहों के बयान हिरासत में लिए गए याचिकाकर्ता को उर्दू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जबकि वह उर्दू भाषा जानता था। पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी के लिए मराठी में बंद कमरे में दिए गए बयानों का उर्दू अनुवाद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को देना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। ऐसा नहीं किया गया।
व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश को चुनौती देने के लिए जल्द से जल्द प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से वंचित किया जाता है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत उसके बहुमूल्य अधिकार प्रभावित होते हैं। पीठ ने हिरासत आदेश पारित करने में अस्पष्ट और अनुचित देरी की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसे अधिकारी उचित ठहराने में विफल रहे। इसे देखते हुए पीठ ने हिरासत आदेश को रद्द कर दिया और उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।
क्या है पूरा मामला
यूसुफ को आपराधिक गतिविधियों की एक श्रृंखला में कथित संलिप्तता के आधार पर 30 जुलाई 2024 को एमपीडीए अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। उस पर नासिक के पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन, रमजानपुरा सिटी पुलिस स्टेशन, आजाद नगर पुलिस स्टेशन, मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन और मालेगांव कैंप पुलिस स्टेशन में 2018 और 2020 के बीच मारपीट और डकैती सहित कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हिरासत आदेश मुख्य रूप से मार्च 2024 के एक आपराधिक मामले पर आधारित था, जिसमें यूसुफ और उसके साथियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता पर हमला किया और उसका मोबाइल फोन और नकदी लूट ली।
Created On :   28 March 2025 9:23 PM IST