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Mumbai News: अब शराब की दुकान खोलने के लिए अब सोसायटी की लेनी होगी एनओसी - अजित पवार

- शराब दुकान बंद करने के लिए 75 फीसदी लोगों की सहमति जरूरी होगी
- सोसायटी की लेनी होगी एनओसी
Mumbai News. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य की हाउसिंग सोसायटी की दुकानों में शराब या बीयर की दुकान खोलने के लिए संबंधित सोसायटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) अनिवार्य होगी। अगर सोसायटी ने दुकान खोलने को लेकर मंजूरी नहीं दी तो राज्य में कहीं भी शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी। अजित ने विधानसभा में मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान भाजपा सदस्य महेश लांडगे द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में ये ऐलान किया। अजित ने कहा कि सरकार के इस फैसले से हाउसिंग सोसायटियों के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखने, युवाओं को नशे की लत से बचाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
विधानसभा में महेश लांडगे ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में निवासी सोसायटियों में शराब और बीयर की दुकान खुलने से न केवल महिलाओं पर बल्कि बच्चों पर भी दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जिससे कभी कभी कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल के जवाब में अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के खिलाफ है और अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए कटिबद्ध है। पवार ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में दशकों से शराब बिक्री के नए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। अब यदि किसी क्षेत्र में स्थानीय लोग शराब दुकान बंद करवाना चाहेंगे तो मतदान प्रक्रिया के तहत 75 फीसदी लोगों की सहमति अनिवार्य होगी।सुधीर मुनगंटीवार, राहुल कुल सहित कई सदस्यों ने अजित पवार के इस फैसले की सराहना करते हुए इसे सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
Created On :   11 March 2025 8:31 PM IST