बॉम्बे हाईकोर्ट: एनसीपी पवार गुट के विधायक आव्हाड के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट को सुनवाई का निर्देश

एनसीपी पवार गुट के विधायक आव्हाड के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट को सुनवाई का निर्देश
  • वकील खुश ईश्वर खंडेलवाल की याचिका पर फैसला
  • 2018 में नालासोपारा में पकड़े गए देशी बम को मराठा आंदोलन में फोड़े जाने के दिया था बयान
  • विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट को सुनवाई करने का दिया निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(एनसीपी) के पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ठाणे मजिस्ट्रेट कोर्ट को सुनवाई करने का निर्देश दिया। आव्हाड ने आंतकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा 2018 में नालासोपारा में पकड़े गए आरोपियों के पास से बरादम देशी बम को मराठा आंदोलन में फोड़े जाने का बयान दिया था। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष वकील खुश ईश्वर खंडेलवाल की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास कथित वीडियो पहले से ही है। इसलिए वह इस मामले को निजी शिकायत के रूप में मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि वह न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के बारे में संतुष्ट करता है, तो मामले पर मुकदमा चलाया जा सकता है और संबंधित न्यायालय को सौंपा जा सकता है।

याचिकाकर्ता एवं वकील खुश ईश्वर खंडेलवाल ने दलील दी कि एटीएस ने 2018 में नालासोपारा से गौरक्षक वैभव राउत को गिरफ्तार किया था और उनके पास से देसी बम बरामद होने का दावा किया था। इस दौरान आव्हाड ने बयान दिया था कि वैभव राउत के पास से बरामद देसी बम को मराठा आंदोलन के दौरान फोड़े जाने की योजना था। उन्होंने आव्हाड के बयान के खिलाफ भायंदर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153 (ए) और 505 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह ठाणे के मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मामला दायर किया। मजिस्ट्रेट ने 13 नवंबर 2019 को आदेश अपने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया

Created On :   13 Sept 2024 9:40 PM IST

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