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हाईकोर्ट: किशोरी पेडणेकर ने लोकसभा चुनाव से पहले अग्रिम जमानत पर सुनवाई का किया अनुरोध
- मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर का अनुरोध
- लोकसभा चुनाव से पहले अग्रिम जमानत पर हो सुनवाई
- पेडणेकर की गिरफ्तारी से 18 अप्रैल तक अंतरिम संरक्षण बरकरार
- कोरोना काल में बाड़ी बैग खरीद में घोटाला
डिजिटल डेस्क, मुंबई. पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका पर लोकसभा चुनाव से पहले सुनवाई करने का अनुरोध किया। अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को हर बार तारीख लेने पर फटकार लगाई और मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को रखा है।
पेडणेकर को ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बरकरार
अदालत ने पेडणेकर को ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बरकरार रखा है। उन पर कोरोना मरीजों के लिए बॉडी बैग की खरीद में कथित अनियमितता का आरोप है। न्यायमूर्ति एन.जे.जमादार की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को किशोरी पेडणेकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान सरकारी वकील ने सुनवाई की अगली तारीख रखने का आग्रह किया, तो पेडणेकर के वकील ने इसका विरोध करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले सुनवाई करने का अनुरोध किया। अदालत ने पेडणेकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण जारी रखते हुए 18 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई रखी है।
पेडणेकर ने अग्रिम याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें राजनीति से प्रेरित होकर दुर्भावना में झूठे मामले में फंसाया गया है।
मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर ने लोकसभा चुनाव से पहले अग्रिम जमानत पर सुनवाई करने का किया अनुरोध
पिछले साल 29 अगस्त को सेशन कोर्ट ने पेडणेकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईओडब्ल्यू में पेडणेकर, पूर्व अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त, पूर्व उप नगर आयुक्त और निजी ठेकेदार वेदांत इनोटेक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग की जांच कर रहा है।
Created On :   21 March 2024 9:34 PM IST