एचएससी छात्र को राहत: शिक्षा बोर्ड को छात्र के अंकों में सुधार के लिए परीक्षा की अनुमति देने का निर्देश

शिक्षा बोर्ड को छात्र के अंकों में सुधार के लिए परीक्षा की अनुमति देने का निर्देश
  • अदालत ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिया निर्देश
  • छात्र के अंकों में सुधार के लिए परीक्षा की अनुमति दें
  • गोवंडी के पेस जूनियर्स साइंस कॉलेज के छात्र की 16 जुलाई को होगी परीक्षा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एचएससी छात्र के अंकों में सुधार के लिए परीक्षा की अनुमति देने का निर्देश दिया है। गोवंडी के पेस जूनियर्स साइंस कॉलेज के छात्र की 16 जुलाई को परीक्षा होगी। न्यायमूर्ति ए.एस.चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश एस.पाटिल की पीठ के समक्ष छात्र की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता प्रतिभाशाली छात्र है, जिसने 11वीं कक्षा तक अपने शैक्षणिक जीवन में 85 फीसदी से 93 फीसदी क प्राप्त किए हैं। जब वह मार्च 2023 में एचएससी परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ, तो वह बताया गया कि वह अवसाद से पीड़ित था। उसे 600 में से 319 अंक ही प्राप्त हुए। उसका जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अस्पताल में इलाज हुआ। इस दौरान वह अपने अंकों में सुधार के लिए परीक्षा में नहीं बैठ सका। इलाज के बाद राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्र को अंक में सुधार के लिए परीक्षा की अनुमति देने से मना कर दिया, तो उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने छात्र की याचिका को स्वीकार करते बोर्ड को उसकी परीक्षा लेने का निर्देश दिया है

Created On :   5 July 2024 3:36 PM GMT

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