बॉम्बे हाईकोर्ट: रजिस्टर को न्यायालयों में नियुक्त न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति स्थाई करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

रजिस्टर को न्यायालयों में नियुक्त न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति स्थाई करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 38 न्यायालय प्रबंधकों को 5 साल से स्थाई किए जाने का इंतजार
  • मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर बेंच समेत जिला और पारिवारिक न्यायालयों में नियुक्त 16 प्रबंधकों की याचिका पर सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई, शीतला सिंह. सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट समेत जिला और पारिवारिक न्यायालयों में नियुक्त 38 न्यायालय प्रबंधकों को पांच साल से स्थाई किए जाने का इंतजार है। न्यायालय प्रबंधकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी नियुक्ति को स्थाई और वेतन निर्धारित करने की गुहार लगाई है। अदालत ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति स्थाई और वेतन निश्चित करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति जी.एस.कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर बेंच समेत जिला और पारिवारिक न्यायालयों में नियुक्त 16 प्रबंधकों की ओर से वकील प्रदन्या तालेकर और वकील माधवी अय्यपन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील सतीश तालेकर ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होना चाहिए। इसके कार्यान्वयन का लगभग 5 वर्षों से इंतजार किया जा रहा है। खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को प्रबंधकों के स्थाई करने और वेतन को निर्धारित की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

याचिका में दावा किया गया है कि एक स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है। अदालती कामकाज में सुधार के लिए पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2018 के आदेश के बाद राज्य के हाईकोर्ट समेत जिला अदालतों में न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति की गयी। न्यायालय प्रबंधकों की देखरेख में अदालतों में प्रशासनिक कार्य होते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर बेंच में तीन महाप्रबंधक, नाशिक, पुणे, ठाणे,नागपुर और अमरावती में पांच वरिष्ठ प्रबंधक समेत जिला न्यायालयों में 30 प्रबंधकों की नियुक्ति की गई है। सभी प्रबंधक पेशेवर और अत्यधिक अनुभवी हैं। उन्होंने एमबीए में स्नातक किया है। याचिका में उनकी नियुक्ति को स्थाई करने और वेतन निर्धारित करने की मांग की गयी है।

Created On :   22 Sept 2023 8:37 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story