सुशांत मौत मामला: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को तत्काल राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को तत्काल राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार
  • सीबीआई ने कहा -रिया अब ब्रांड एंबेसडर नहीं
  • याचिका में लुक आउट सर्कुलर को रद्द करने की मांग
  • कंपनी की ब्रांड एंबेसडर होने के नाते 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच विदेश यात्रा पर जाने की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत को बताया कि रिया चक्रवर्ती अब उस कंपनी की ब्रांड एंबेसडर नहीं हैं, जिसके लिए वह 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच दुबई की यात्रा पर जाने के लिए राहत की मांग कर रही हैं। अदालत ने इस मामले में सीबीआई को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति एस.सी.चांडक की खंडपीठ के समक्ष बुधवार रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील श्रीराम शिरसाट ने कहा कि उन्होंने कंपनी को यह सत्यापित करने के लिए पत्र लिखा है कि क्या वह (रिया चक्रवर्ती) अभी भी उनकी कंपनी की ब्रांड एंबेसडर हैं। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद खंडपीठ ने सीबीआई को 26 दिसंबर से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। रिया की ओर से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने इस मामले में अवकाश कालीन पीठ के पास जाने की अनुमति मांगी। खंडपीठ ने उन्हें अवकाश पीठ के पास जाने की अनुमति दी।

सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। रिया समेत उनके भाई और पिता ने लुक आउट सर्कुलर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है। बुधवार को रिया के साथ उनके भाई और पिता की याचिकाओं पर भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने रिया के भाई और पिता की याचिका पर तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। राजपूत के पिता ने चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है।

Created On :   20 Dec 2023 9:04 PM IST

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