सुप्रीम कोर्ट: शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के मामले में ठाकरे गुट की याचिका पर 7 मार्च को सुनवाई

शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के मामले में ठाकरे गुट की याचिका पर 7 मार्च को सुनवाई
  • ठाकरे गुट की याचिका पर 7 मार्च को सुनवाई होगी
  • शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने का है मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए न जाने और शिदे खेमे को असली शिवसेना बताने के खिलाफ दायर ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 7 मार्च को सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज फिर इस मामले का तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया और इस पर जल्द सुनवाई की जरुरत बताते हुए अनुरोध किया कि मामले को गैर विविध दिन पर सूचीबद्ध किया जाए (सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को गैर-विविध दिनों के रूप में जाना जाता है, जिस दिन नियमित सुनवाई के मामलों की सुनवाई होती है)। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार 7 मार्च को इसे सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

इससे पहले 12 फरवरी को यह मामला सूचीबद्ध था, लेकिन समय की कमी के कारण पीठ मामले पर सुनवाई नहीं कर सकी और इसे अगली तारीख तक टालते हुए स्पष्ट किया था कि वह पहले मामले की मेंटेबिलिटी के मुद्दे पर विचार करेगी। आज मामले की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने जब ठाकरे गुट के वकील से पूछा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं जा सकते, तो सिब्बल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन करता है। इसलिए मामले को सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है।

Created On :   1 March 2024 8:53 PM IST

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