सुनाना होगा फैसला: शिवसेना (शिंदे) विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई पूरी

शिवसेना (शिंदे) विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई पूरी
  • विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 10 जनवरी से पहले सुनाना होगा फैसला
  • विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई पूरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर, सोमदत्त शर्मा। शिवसेना (शिंदे) विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई आखिरकार 3 महीने बाद पूरी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अब इस मामले में फैसला लिखने का काम शुरू करेंगे। सुनवाई में दोनों पक्ष शिंदे और ठाकरे गुट के विधायकों से हुए सवाल-जवाब के बाद अंतिम सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें भी पूरी हो गई हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 जनवरी से पहले इस मामले में फैसला सुनाना होगा। लगभग 3 महीने तक चली सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए। दोनों ही पक्ष के वकीलों ने सुनवाई के दौरान विधायकों से वह सभी सवाल जवाब किए जो इस मामले की सुनवाई में अहम भूमिका निभाएंगे। आईये आपको बताते हैं कि पूरे 3 महीने की सुनवाई के दौरान आखिरकार क्या-क्या हुआ।

क्या-क्या हुआ इस मामले में?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 14 सितंबर से इस मामले में सुनवाई शुरू की। क्योंकि इस मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से 34 याचिकाएं दाखिल की गईं थी, जिन्हें बाद में 5 याचिकाओं में तब्दील कर दिया गया। सुनवाई के दौरान ठाकरे गुट के वकीलों ने शिंदे गुट पर आरोप लगाया कि बेवजह समय बर्बाद किया जा रहा है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को फैसला सुनाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता के इस मामले में तेजी से सुनवाई शुरू की। उद्धव की ओर से सबसे पहले सुनील प्रभु से कई दिनों तक सवाल जवाब किए गए।

इसके बाद ठाकरे गुट के वकीलों ने शिंदे गुट के विधायकों से सवाल जवाब करना शुरू किया। शीतकालीन सत्र के दौरान भी इस मामले की सुनवाई नागपुर में भी चलती रही। इसके अलावा सांसद राहुल शेवाले से भी उद्धव के वकीलों ने सवाल जवाब किए। आखिर में दोनों ही गुटों के वकीलों ने इस मामले में अपनी-अपनी बात भी राखी। अब इस मामले में फैसला 10 जनवरी तक आने की उम्मीद है। राज्य के साथ-साथ पूरे देश की नजर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर लगी हुई हैं।

Created On :   20 Dec 2023 9:47 PM IST

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