शासनादेश जारी: दही हांडी के लिए गोविंदाओं को मिलेगा दस लाख रुपए तक बीमा कवच, कृषि पंप धारक किसानों को मुफ्त बिजली योजना लागू

दही हांडी के लिए गोविंदाओं को मिलेगा दस लाख रुपए तक बीमा कवच, कृषि पंप धारक किसानों को मुफ्त बिजली योजना लागू
  • राज्य में 7.5 एचपी तक के कृषि पंपों वाले कृषकों को मिल सकेगा लाभ
  • गोविंदाओं को मिलेगा दस लाख रुपए तक बीमा कवच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने दही हांडी उत्सव के लिए गोविंदाओं को दस लाख रुपए तक का बीमा कवच लागू करने का फैसला किया है। इससे दही हांडी के दिन मानव पिरामिड बनाते समय हादसे अथवा दुर्घटना में गोविंदाओं की मौत होने पर उनके परिजनों को दस लाख रुपए का बीमा संरक्षण मिल सकेगा। दोनों अंगों अथवा दोनों आंखों को गंवाने वाले गोविंदाओं को भी दस लाख रुपए का बीमा मिल सकेगा। गुरुवार को राज्य सरकार के खेल विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य में 75 हजार गोविंदाओं को बीमा कराया जाएगा। दही हांडी उत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। दही हांडी के मौके पर मानव पिरामिड बनाने के दौरान हुए हादसे में स्थायी रूप से दिव्यांगता आने पर गोविंदाओं को 10 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिल सकेगा। जबकि एक हाथ, एक पैर अथवा एक आंख गंवाने पर 5 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिल पाएगा। हादसे में इलाज के लिए गोविंदाओं को अधिकतम एक लाख रुपए तक की मदद मिल सकेगी। स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में बीमा में उल्लेखीत प्रतिशत के अनुसार लाभ मिलेगा। मानव पिरामिड बनाने के अलावा अन्य किसी कारण से गोविंदाओं की मृत्यु होने पर परिजनों को बीमा कवच का लाभ नहीं मिल पाएगा। पुणे के खेल व युवक सेवा आयुक्त को बीमा कंपनी का चयन करने की जिम्मेदारी होगी। दही हांडी उत्सव के आयोजकों को हादसे के बारे में तत्काल स्थानीय प्रशासन और संबंधित पुलिस प्रशासन और अंधेरी पूर्व स्थित महाराष्ट्र राज्य दही हांडी गोविंदा असोसिएशन को रिपोर्ट देना आवश्यक होगा।

कृषि पंप धारक किसानों को मुफ्त बिजली योजना लागू

वहीं प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बलीराजा (किसान) मुफ्त बिजली योजना को लागू कर दिया है। इससे राज्य में 7.5 हार्स पावर (एचपी) तक के कृषि पंप वाले किसानों को अब मुफ्त में बिजली मिल सकेगी। लाभार्थी किसानों को अप्रैल 2024 से मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिल सकेगा। गुरुवार को राज्य के ऊर्जा विभाग ने मुफ्त बिजली योजना लागू करने के बारे में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार किसानों को मुफ्त में बिजली देने की योजना 5 सालों के लिए अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक लागू करने की मंजूरी दी गी है। मगर योजना लागू होने की 3 साल की अवधि के बाद समीक्षा करके इसको जारी रखने के बारे में उचित फैसला लिया जाएगा। रियायती बिजली देने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर साल महावितरण को 14 हजार 760 करोड़ रुपए अदा किया जाएगा। इससे पहले उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने मानसून अधिवेशन के दौरान 28 जून 2024 को बजट भाषण में कृषि पंप धारक किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार का किसानों को मुफ्त बिजली देने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है।


Created On :   25 July 2024 9:54 PM IST

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