Mumbai News: शहीद दिवस के आदेश से सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटाया, 30 जनवरी को दिन

शहीद दिवस के आदेश से सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटाया, 30 जनवरी को दिन
  • 30 जनवरी को शहीद दिवस
  • सरकार ने आदेश से महात्मा गांधी का नाम हटाया
  • गांधी के पड़पोते और कांग्रेस हमलावर

Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक शासनादेश पर कांग्रेस एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 जनवरी को एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी के दिन सरकारी दफ्तरों एवं कार्यालय में दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का आदेश दिया था। अब सरकार की मंशा पर महात्मा गांधी के पड़पोते ने तुषार गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पूरी दुनिया को पता है कि 30 जनवरी के दिन बापू की हत्या की गई थी। जिसके बाद इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझकर शासनादेश में महात्मा गांधी का नाम नहीं लिखकर शहीदों का नाम दिया है। यह राष्ट्रपिता का बहुत बड़ा अपमान किया है। तुषार गांधी ने कहा कि जब 30 जनवरी 1948 को बापू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद केंद्र सरकार ने गांधी जी के बलिदान की याद में और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था। जिसके चलते देश के सभी राज्यों में प्रत्येक 30 जनवरी को बापू की याद में सुबह 11 बजे श्रद्धांजलि दी जाती थी। तुषार ने कहा कि पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र सरकार ने इस परंपरा को निभाना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के जरिए जब बापू को 30 जनवरी के दिन श्रद्धांजलि देने की मांग की तो सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। इसके बाद उन्हें मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसी 15 जनवरी को एक शासनादेश जारी कर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देने का जिक्र किया है। तुषार गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम शासनादेश में न लिखकर यह उनका अपमान है। सरकार को अपनी गलती का एहसास कर लेना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए।

क्या है सरकार का आदेश?

राज्य सरकार ने जो शासनादेश जारी किया है उसके अनुसार आगामी 30 जनवरी को सरकार के सभी दफ्तरों, अर्ध सरकारी कार्यालयों, स्कूलों एवं अन्य संस्थाओं में सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए मौन रखने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि पहले इन सभी कार्यालयों में सुबह 10 बजकर 59 मिनट से लेकर 11 बजे तक सायरन बजाया जाए।उसके बाद 11 बजे से लेकर 11 बजकर 2 मिनट तक मौन रखा जाए। फिर 11 बजकर 2 मिनट से 11 बजकर 3 मिनट तक फिर सायरन बजाए जाने को कहा है।


Created On :   22 Jan 2025 9:27 PM IST

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