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नालासोपारा फर्जी एनकाउंटर में शामिल दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
- साल 2018 में जोगेंदर गोपाल राणा उर्फ गोविंद का हुआ था फर्जी एनकाउंटर
- अदालत की निगरानी में ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह के नेतृत्व में एसआईटी कर रही जांच
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर नालासोपारा (पूर्व) में 23 जुलाई 2018 को कथित क्रिमिनल जोगेंदर गोपाल राणा उर्फ गोविंद के फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोपी दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत की निगरानी में मामले की जांच ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है। पिछले दिनों अदालत ने गोविंद का फर्जी एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। अदालत ने एसआईटी को जांच कर कार्रवाई की रिपोर्ट चार सप्ताह में सौंपने का निर्देश दिया है.
अदालत के आदेश के बाद तुलिंज पुलिस स्टेशन में बुधवार को पुलिस नाइक मनोज सकपाल और हेड कांस्टेबल मंगेश चव्हाण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302(हत्या), 120-बी(आपराधिक साजिश), 201(अपराध के सबूतों को गायब करना, या स्क्रीन पर गलत जानकारी देना), 386 (किसी भी व्यक्ति को मौत के भय में डालकर जबरन वसूली), 34(सामान्य इरादा) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जब याचिकाकर्ता के भाई जोगिंदर राणा की 23 जुलाई 2018 में कथित फर्जी मुठभेड़ हुई थी, तो उस समय पुलिस नाइक सकपाल और हेड कांस्टेबल चव्हाण पालघर जिले के नालासोपारा में स्थानीय क्राइम ब्रांच में तैनात थे।
पिछले दिनों न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष गोविंद के भाई सुरेंद्र गोपाल राणा की ओर से वकील दत्ता माने की दायर पर याचिका पर सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता के वकील दत्ता माने ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी थी कि घटना के दौरान चश्मदीद गवाहों ने तस्वीरें खींची थीं और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थीं, जिससे संकेत मिलता है कि पुलिस ने मृतक का फर्जी एनकाउंटर किया था। याचिकाकर्ता ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी। खंडपीठ ने इस मामले में हुई जांच पर सवाल उठाते हुए ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर जांच करने और चार सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
Created On :   10 Aug 2023 4:32 PM GMT