बॉम्बे हाईकोर्ट: पुणे की निरगुडी ग्राम पंचायत में फर्जी मतदाता मामले में चुनाव आयोग को 23 अगस्त तक दाखिल करना होगा हलफनामा

पुणे की निरगुडी ग्राम पंचायत में फर्जी मतदाता मामले में चुनाव आयोग को 23 अगस्त तक दाखिल करना होगा हलफनामा
  • 6 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई
  • याचिका में पुणे के निरगुडी ग्राम पंचायत के चुनाव जल्द हो सकता है घोषित
  • मतदाता सूची में 165 फर्जी मतदाताओं का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के निरगुडी ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में 165 फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करने को लेकर केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने आयोग को 23 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में निरगुडी ग्राम पंचायत के जल्द होने जा रहे चुनाव में फर्जी 165 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का अनुरोध किया गया है। 6 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति एम.एस.सोनक और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ के समक्ष पुणे निवासी भीमाजी चंद्रकांत कदम की ओर से वरिष्ठ वकील नीता कार्णिक और वकील प्राजक्ता जगताप की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील नीता कार्णिक ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने संसदीय चुनावों के लिए लागू मतदाता सूची में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन 165 फर्जी मतदाताओं के नाम भी हटा दिए थे। राज्य चुनाव आयोग ने 28 जून को जिला अधिकारी को मतदाता सूची से हटाए गए 165 फर्जी नामों को दोबारा मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। निरगुडी ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाला है। उससे पहले चुनाव आयोग ऐसा कैसे कर सकता है?

पीठ ने कहा कि निरगुडी ग्राम पंचायत का चुनाव अभी घोषित नहीं है। सामान्य तौर पर दिसंबर 2024 के आसपास होंगे। केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग को 23 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करके यह बताना होगा कि ऐसे मामले में नाम क्यों नहीं हटाए जा सकते? चुनाव आयोग को ऐसे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।

Created On :   11 Aug 2024 9:38 PM IST

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