ईडी ने मलिक की अंतरिम जमानत का बॉम्बे हाईकोर्ट में किया विरोध

ईडी ने मलिक की अंतरिम जमानत का बॉम्बे हाईकोर्ट में किया विरोध
  • दोनों पक्षों की दलील हुई पूरी
  • ईडी ने मलिक की अंतरिम जमानत का किया विरोध
  • फैसला अगले सप्ताह तक सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला अगले सप्ताह के लिए सुरक्षित रखा है। शुक्रवार को अदालत में मलिक और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दलीलें पेश की गई। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जहां मलिक को प्राइवेट मेडिकल सुविधाएं मिलने का हवाला देकर अंतरिम जमानत का विरोध किया, तो वहीं मलिक के वकील अमित देसाई ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की।

न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान मलिक के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि 30 जनवरी को जेजे अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में मलिक की हालत काफी गंभीर बताई गई है। उनकी किडनी खराब हो गई है। हाइपर टेंशन के कारण ब्लड प्रेसर बढ़ा रहता है। किडनी के ट्रांसप्लांट पर विचार करना है। न्यायिक हिरासत में हो रहे इलाज से तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। यदि उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो उनकी हालत में सुधार हो सकता है। ईडी ने मलिक को फर्जी मामले के आधार पर गिरफ्तार किया है। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

31 मई को मलिक की ओर से पेश की गई नई मेडिकल रिपोर्ट का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने शुक्रवार को अदालत में जवाब फाइल किया। उन्होंने कहा कि मलिक को उनके मुताबिक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। तीन डाक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी किडनी के फेल होने का जिक्र नहीं है। किडनी में इन्फेक्शन का इलाज चल रहा है। ऐसे में याचिका दायर कर जमानत की मांग करना ठीक नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला अगले सप्ताह के लिए सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने पिछले साल 23 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही न्यायिक हिरासत में उनका इलाज चल रहा है।

Created On :   16 Jun 2023 8:41 PM IST

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