फैसला: अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करने की अवधि बढ़ाने का फैसला

अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करने की अवधि बढ़ाने का फैसला
  • सहकारी संस्था के अधिकारियों के खिलाफ
  • अब दो साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव दाखिल नहीं किया जा सकेगा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में सहकारी संस्था के अधिकारियों के खिलाफ अब दो साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव दाखिल नहीं किया जा सकेगा। गुरूवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करने की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे अधिकारियों के खिलाफ दो साल की अवधि में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। फिलहाल महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव छह महाने के भीतर दाखिल न करने का प्रावधान है। लेकिन यह अवधि बहुत कम होने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय 1959 में भी इसी तरह से दो साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव दाखिल न करने का प्रस्ताव है।


Created On :   4 Jan 2024 8:33 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story