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बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई की केस डायरी की तलब
- सीबीआई के जवाब में वानखेडे ने अदालत में दोबारा दायर किया हलफनामा
- हाईकोर्ट से समीर वानखेडे को 28 जून तक मिला गिरफ्तारी से संरक्षण
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे के भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की केस डायरी को तलब किया है। अदालत ने सीबीआई की इस दलील को नहीं माना कि उनकी वानखेडे के खिलाफ जांच चल रही है।अदालत ने सीबीआई के जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी से वानखेडे को 28 जून तक अंतरिम संरक्षण दिया है। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एस.जी. डिगे की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को वानखेडे की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वानखेडे ने सीबीआई के हलफनामे के जवाब में दोबारा हलफनामा दायर किया। वानखेडे के वकील आबाद पोंडा ने खंडपीठ को बताया कि सीबीआई ने वानखेडे से सात दिनों तक लगातार पूछताछ की। वह सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने कहा कि यही है वानखेडे जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। न्यायमूर्ति गडकरी ने सीबीआई से पूछा कि वह सीआरपीसी की धारा 41 (ए) की नोटिस वीर वानखेड़े से पूछताछ किया, तो जब वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब सीबीआई के वकील पाटिल नहीं दे सके। खंडपीठ ने सीबीआई को 28 जून तक समीर वानखेडे के मामले से जुड़ी केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। किसी भी मामले की जांच से जुड़े बातें केस डायरी में दर्ज होती हैं।
समीर वानखेडे के वकील मर्चेंट ने कहा कि सीआरपीसी धारा 41 (ए) में किसी को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस भेजा जाता है। इसके तहत बिना सूचना दिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके तहत यदि किसी को नोटिस दी गई है और वह पूरी तरह से अटेंडेंस लगाया है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वानखेडे सीबीआई के यहां 7 दिनों तक पूछताछ के लिए हाजिर थे। अब सीबीआई कुछ बहाने बनाकर समीर को गिरफ्तार करने का प्रयास कर सकती है।
ड्रग्स पार्टी मामले में अक्टूबर 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि आर्यन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। एनसीबी ने कोर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में वानखेड़े द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया था। सीबीआई ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने वानखेडे और सैम डिसूजा समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
Created On :   23 Jun 2023 2:57 PM GMT