घाटकोपर होर्डिंग कांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने भावेश भिंडे की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, गिरफ्तारी को बताया सही

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भावेश भिंडे की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, गिरफ्तारी को बताया सही
  • पुलिस ने अदालत से भिंडे की याचिका को खारिज करने का किया अनुरोध
  • मुंबई पुलिस ने एक बार फिर भिड़े की गिरफ्तारी को बताया सही
  • 9 अगस्त को भिंडे की याचिका पर फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने घाटकोपर होर्डिंग कांड के मुख्य आरोपी भावेश भिंडे की याचिका पर फैसला 9 अगस्त को सुरक्षित रखा है। मुंबई पुलिस ने बुधवार को एक बार फिर भिंड की गिरफ्तारी को सही बताया और उसकी याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। अदालत 9 अगस्त को भिंडे की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। घाटकोपर में होर्डिंग के गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष ईगो मीडिया के मालिक भावेश भिंडे की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुंबई पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर कहा कि जब इस साल 13 मई को घाटकोपर में होर्डिंग के गिरने के बाद से भावेश भिंडे फरार गया था और वह अपना भेष बदल और नाम बदल कर रह रहा था. वह अपनी लोकेश भी बदल रहा था। जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को उसके राजस्थान के उदयपुर में होने की सूचना मिली, तो पुलिस की टीम 16 मई को उदयपुर गई। वह एक होटल में पहचान और हुलिया बदलकर रह रहा था। पुलिस ने उसे लेकर मुंबई आयी।

जब पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि जिसे वह लेकर आयी है। वह भावेश भिंडे ही है, तो 17 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 16 मई को भिंडे को गिरफ्तार नहीं किया था। उसे मुंबई लाने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड ली गई थी। वेनेगावकर ने अदालत में भिंडे के अलग-अलग भेष बदलने के फोटो भी पेश किए। जबकि भिंडे के वकील रिजवान मर्चेंट ने दलील दी कि पुलिस ने याचिकाकर्ता भिड़े को 16 मई उदयपुर में गिरफ्तार किया था। वहां उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेना चाहिए था। पुलिस ने भिंडे को एक दिन अवैध रूप से गिरफ्तार कर रखा और दूसरे दिन मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। उन्होंने इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 9 अगस्त के लिए सुरक्षित रखा है।

Created On :   7 Aug 2024 10:26 PM IST

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