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बॉम्बे हाईकोर्ट: घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के आरोपी 4 बिल्डरों को मिली जमानत
- 4 बिल्डरों को मिली जमानत
- घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के आरोपी 4 बिल्डरों को जमानत मिल गई। अदालत ने कहा कि मुकदमा खत्म होने में काफी समय लगेगा और बिल्डरों के भागने का खतरा नहीं है। न्यायाधीश एम.एस. कर्णिक कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। यह देखते हुए कि मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लगने की संभावना है। आवेदकों के भागने का जोखिम नहीं दिखता है। इस मामले में मुकदमा चलाएंगे। ऐसे में आवेदकों (बिल्डरों) को शर्तें लगाकर जमानत दी जा सकती है।
बिल्डर भावेश चोरगे, संजय टेम्बवकर, जयेश वर्तक और रत्नदीप सावंत ने अपने वकील सत्यव्रत जोशी और अभिनव दुबे के माध्यम से जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बिल्डरों को पिछले साल 23 मई को एक मामले गिरफ्तार किया गया था। बिल्डरों द्वारा भूमि के एक भूखंड पर एक इमारत का निर्माण किया, जिसमें 18 फ्लैट बेचे गए थे। इस मामले में निवेशकों से 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। न्यायमूर्ति कर्णिक ने कहा कि मेरी राय में आवेदक की हिरासत जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जो कि प्री-ट्रायल सजा की प्रकृति में होगा। आवेदकों को दोषी पाए जाने पर एमपीआईडी अदालत के समक्ष कार्यवाही के बाद सुनवाई के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
Created On :   28 Nov 2023 9:13 PM IST