बॉम्बे हाईकोर्ट से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में 26 सितंबर तक संरक्षण जारी

बॉम्बे हाईकोर्ट से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में 26 सितंबर तक संरक्षण जारी
  • राहुल गांधी को राहत
  • मोदी पर टिप्पणी के मामले में 26 सितंबर तक संरक्षण जारी
  • राफेल विमान खरीद पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने राफेल जेट खरीद सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर विवादों में घिरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 26 सितंबर तक संरक्षण बरकरार रखा है। उनके खिलाफ मुंबई के गिरगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर की गई है।

न्यायमूर्ति सारंग विजयकुमार कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका सुनवाई के लिए आई। याचिका में उन्होंने उनके खिलाफ गिरगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।राहुल गांधी के वकील ने अदालत से राहुल के खिलाफ कार्रवाई से संरक्षण और अगली तारीख की मांग की। अदालत ने उन्हें कड़ी कार्रवाई से संरक्षण देते हुए सुनवाई 26 सितंबर की तारीख तय की है।

राजस्थान की एक सभा में साल 2018 में राहुल गांधी ने राफेल विमान खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि कमांडर इन चोर, चौकीदार चोर है। इसको लेकर भाजपा सदस्य महेश श्रीमल ने गिरगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि गांधी के बयान से मोदी सहित बीजेपी के अन्य सदस्यों की छवि खराब हुई है। पिछले दिनों गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था. इसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मोदी के नाम पर टिप्पणी करने के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है। इस मामले में उन्हें गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।

Created On :   2 Aug 2023 8:43 PM IST

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