अदालत: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त को किया तलब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त को किया तलब
  • हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान पेश पुलिस अधिकारी
  • मामले की जानकारी नहीं होने पर जताई नाराजगी
  • 20 मार्च को मामले की अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपी अक्षय लोंढे की जमानत याचिका पर पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त को तलब किया है। लोंढे पर मृतक की पत्नी और सास के कहने पर व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। अदालत ने पाया कि सुनवाई के दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारी को याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ही नहीं है। उसे यह पता नहीं है कि उसकी पहचान परेड हुई है या नहीं। इस पर अदालत ने काफी नाराजगी व्यक्ति की। न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकलपीठ के समक्ष वकील तपन थत्ते की ओर से अक्षय लोंढे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने पाया कि अदालत में पेश हुए पुलिस अधिकारी को केस की जांच के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अदालत ने पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त को 20 मार्च को मामले में अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने इस बात का अफसोस जताया कि पुलिस कर्मी मामलों में उपस्थित होने वाले सरकारी के वकील को निर्देश देने के लिए अदालत में आते हैं, लेकिन वे अक्सर मामले के प्रासंगिक विवरणों के बारे में न तो जागरूक होते हैं और न ही मामले से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। इस मामले के तथ्य विशेष रूप से अनोखे थे, क्योंकि आरोपी सास ने कथित तौर पर पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि वह सभी हमलावरों को अपने दामाद की हत्या के लिए उकसाने के लिए उनके साथ सोई थी। उसने लोंढे को 3 हजार रुपए देने की बात कबूल की थी।

पिंपरी-चिंचवड़ के देहु रोड पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष आर.जाधव पीठ के समक्ष पेश हुए, तो उन्हें मामले के तथ्यों बारे में जानकारी नहीं थी। वह आरोपियों के आपराधिक इतिहास के बारे में अदालत के बुनियादी सवालों का जवाब देने में असमर्थ थे। पीठ ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी तैयार करके नहीं आया है। पुलिस का आचरण बेहद संदिग्ध था, जिससे पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव डालने में संभावित संलिप्तता का पता चलता है।

Created On :   17 March 2024 7:27 PM IST

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