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बॉम्बे हाईकोर्ट: बीजेपी विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन को मिली बड़ी राहत
- सेल्वन के खिलाफ सेशन कोर्ट के 6 महीने की जेल की सजा को किया निलंबित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से सायन कोलीवाड़ा क्षेत्र से भाजपा विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सेल्वन के खिलाफ सेशन कोर्ट के 6 महीने की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है। सेशन कोर्ट ने उन्हें 2017 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के अधिकारियों पर हमला करने के मामले में दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति एस.एम.मोडक की एकल पीठ के समक्ष कैप्टन तमिल सेल्वन की याचिका पर सुनवाई हुई। सेल्वन के वकील मनोज गौड और कविता दुर्गापाल ने दलील दी कि बीएमसी के अधिकारियों पर हमला के मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। साथ ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत भी नहीं था कि याचिकाकर्ता ने खुद बीएमसी अधिकारियों पर हमला किया था। अभियोजन पक्ष ने सेल्वन को राहत का विरोध किया। न्यायमूर्ति मोदक ने सजा सुनाने वाली निचली अदालत से रिकॉर्ड और कार्यवाही का अनुरोध करने और अपील की सुनवाई में तेजी लाने का फैसला किया। इस बीच पीठ ने कैप्टन तमिल सेल्वन की सजा निलंबित कर दी और उन्हें 15000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
1 जून 2017 को जब बीएमसी अधिकारी सायन कोलीवाड़ा में 25 इमारतों में पानी और बिजली की आपूर्ति बंद करने पहुंचे, तो सेल्वन और उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। इस बीच भीड़ आक्रामक हो गई और पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हुए दंगे में बीएमसी अधिकारियों की सहायता के लिए घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
Created On :   19 Dec 2023 9:49 PM IST