Mumbai News: विलंबित जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने पर लगी रोक, सरकार ने लिया फैसला

विलंबित जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने पर लगी रोक, सरकार ने लिया फैसला
  • जारी किया आदेश
  • सरकार ने लिया फैसला
  • विलंबित जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने पर लगी रोक

Mumbai News। प्रदेश सरकार ने विलंबित जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र वितरण पर अगले आदेश तक रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य के राजस्व विभाग के उपसचिव महेश वरूडकर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिसको राज्य के सभी विभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है। आदेश के मुताबिक विलंबित जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र वितरण के संबंध में सरकार के पास बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस शिकायतों की जांच के लिए राज्य के गृह विभाग ने विशेष जांच दस्ता (एसआईटी) स्थापित किया है। प्रदेश में भारत सरकार के राजपत्र के जरिए जन्म-मृत्यु कानून 1969 में संशोधन करके विलंबित जन्म और मृत्यु पंजीयन समिति अधिकार जिलाधिकारी और उप विभागीय अधिकारी को प्रदान किया गया है। इसके आधार पर प्रदेश में विलंबित जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र वितरित किया जाता है। लेकिन दिनों भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बांगलादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को विलंबित जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का आरोप लगाया था। सोमैया ने इस बारे में बीते 21 जनवरी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में विलंबित जन्म प्रमाणपत्र देने को लेकर घोटाला हुआ है। राज्य में ठाणे, भिवंडी, पालघर, मालेगांव, नाशिक, अमरावती, सिल्लोड समेत 20 तहसीलों में भ्रष्ट तरीके से विलंबित जन्म प्रमाणपत्र रोहिंग्या मुसलमानों को प्रदान किया गया है। रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल वोट जिहाद के लिए होता है।


Created On :   21 Jan 2025 9:24 PM IST

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