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Mumbai News: आरे कॉलोनी में हमारी अनुमति के बगैर नहीं होगी पेड़ों की कोई कटाई - सुप्रीम कोर्ट
- एमएमआरसीएल ने कहा- पेड़ काटने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं
- हमारी अनुमति के बगैर नहीं होगी पेड़ों की कोई कटाई
New Delhi News. सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने शुक्रवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण (वन प्रशासन) को निर्देश दिया कि वह उसकी अनुमति के बिना मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कोई और कटाई न होने दे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि वन विभाग प्रशासन आवेदनों पर कार्यवाही कर सकता है और फिर वह अदालत से आदेश ले। अदालत के इस आदेश से पहले मुंबई मेट्रो रेल निगम (एमएमआरसीएल) ने पीठ को बताया कि क्षेत्र में और पेड़ काटने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 मार्च तय की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को यह बताने का निर्देश दिया था कि क्या आरे कॉलोनी में और पेड़ काटने का कोई प्रस्ताव है। अदालत ने 2023 में स्थानीय आदिवासियों को मेट्रो रेल परियोजना की खातिर पेड़ों की कटाई पर अपनी शिकायतें लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने 17 अप्रैल, 2023 को मुंबई मेट्रो को ‘कार शेड परियोजना’ के लिए जंगल में केवल 84 पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी और उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए कंपनी को आरे कॉलोनी के जंगल से 177 पेड़ हटाने की अनुमति दे दी कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से सार्वजनिक परियोजना ठप हो जाएगी जो वांछनीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कानून के छात्र ऋषभ रंजन द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए एक पत्र पर स्वत: संज्ञान लिया था।जिसमें आरो कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की अपील की गई थी।
Created On :   10 Jan 2025 9:12 PM IST