- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- बीजेपी के नितेश राणे, गीता जैन और...
रोष: बीजेपी के नितेश राणे, गीता जैन और टी राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग
- नफरत फैलाने वाला भाषण देने का मामला
- याचिका में किया अनुरोध
- 27 मार्च को मामले की अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में बीजेपी के नितेश राणे, गीता जैन और तेलंगाना विधायक टी.राजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने 27 मार्च को मामले की अगली सुनवाई रखी है।
मीरा रोड में 21 जनवरी में हुई हिंसा के बाद एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें नितेश राणे, गीता जैन और टी.राजा ने कथित नफरत फैलाने वाले भाषण दिए थे। इसको लेकर पहले हुई हिंसा के दो पीड़ितों समेत 5 लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस साल 21 जनवरी में मीरा रोड में अल्पसंख्यक समाज के रहने वाले इलाके में एक रैली के दौरान हिंसा भड़की थी, जो मुंबई में भी फैल गई थी।
इसके बाद राणे ने 25 फरवरी को जैन के साथ मिल कर मीरा रोड के हिस्सों ग्रस्त इलाके का दौरा किया। इस दौरान एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें नफरत फैलान वाले भाषण दिए गए थे। भड़काऊ भाषण देने वाले तीन नेताओं के खिलाफ मिरा रोड पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। याचिका में राणे के गोवंडी और मालवणी में दिए गए नफरत भरे भाषण का भी जिक्र किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में विफल रही है। नफरत भड़काने वाले भाषण देने वाले या ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति के धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भारत के धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। याचिका में अदालत से पुलिस को धारा 153 (दंगे भड़काने के इरादे से उकसाना), 153 ए, 153 बी (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), और 295 ए (पूजा स्थल को अपवित्र करना) के तहत राणे, जैन और टी राजा के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
Created On :   22 March 2024 6:48 PM IST