बॉम्बे हाईकोर्ट: त्र्यंबकेश्वर के 44 होटल एवं लॉज व्यवसायियों ने दायर की याचिका

त्र्यंबकेश्वर के 44 होटल एवं लॉज व्यवसायियों ने दायर की याचिका
  • एनएमआरडीए ने त्र्यंबकेश्वर के होटल एवं लाज को 31 दिसंबर तक तोड़ने की नोटिस
  • कृषि भूमि पर बिना अनुमति कारोबार शुरू करने का आरोप
  • हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को मामले की तत्काल सुनवाई के लिए रखा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नाशिक में त्रैंबकेश्वर के 44 होटल एवं लॉज व्यवसायियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया है। याचिका में नाशिक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) के कृषि क्षेत्र में बिना इजाजत के बने 100 से अधिक होटल एवं लाज को 31 दिसंबर तक तोड़ने की नोटिस को चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मामले को 27 दिंसबर को तत्काल सुनवाई के लिए रखा है।

न्यायमूर्ति कमल खाता और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की अवकाश कालीन खंडपीठ के समक्ष होटल साईं प्लाजा फैमिली गार्डन और होटल चकदे समेत 44 होटल एवं लाज की ओर से वकील वैभव कदम ने याचिका दायर किया। याचिका में दावा किया गया है कि प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर है, जो प्राचीन समय से हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। यहां हजारों की संख्या में भगवान शिव का दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। कई सालों से होटल और लाज कारोबारी भक्तों को सस्ते में ठहरने एवं खाने-पीने की सुविधा मुहैया करवाते हैं। त्र्यंबकेश्वर में होटल के अलावा स्थानीय स्तर पर कोई व्यवसाय भी नहीं है। होटल ही लोगों के आय का जरिया है।

साल 2017 में नाशिक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) बना। एनएमआरडीए ने कारोबारियों के होटल एवं लाज को अनधिकृत घोषित उन्हें 31 दिसंबर तक तोड़ने का नोटिस दिया है। उन पर कृषि भूमि पर बिना अनुमति के होटल एवं लाज बना कर कारोबार करने का आरोप है। जब होटल एवं लाज बने, तो एनएमआडीए का अस्तित्व ही नहीं था, तो वे किससे परमीशन ले कर होटल एवं लाज बनाते। याचिका में एनएमआडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने और प्रशासन से उनका भी पक्ष सुनने जाने की मांग की गई है। अदालत ने होटल व्यवसायी की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए 27 दिसंबर को रखा है।

Created On :   26 Dec 2023 4:06 PM GMT

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