अधिसूचना: लोकसेवा अधिकार अधिनियम के दायरे में आएंगी आरटीओ की 20 सेवाएं

लोकसेवा अधिकार अधिनियम के दायरे में आएंगी आरटीओ की 20 सेवाएं
  • परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना
  • आरटीओ से संबंधित सेवाएं मिलने में होगी आसानी
  • सेवा में देरी पर प्राकृत अधिकारी के पास अपील का अधिकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश में वाहन चालकों को अब अधिकतम 15 दिनों के भीतर अस्थाई लाइसेंस मिल जाएगा। शिक्षार्थी (लर्नर) लाइसेंस में पता भी 15 दिनों में ही बदल जाएगा। यदि वाहन चालकों को निर्धारित अवधि में यह सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो वो अपील कर सकेंगे। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की 20 सेवाओं को महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अध्यादेश- 2015 के दायरे में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इससे राज्य के नागरिकों को सरकार की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर विभिन्न सेवाओं का लाभ पाने का अधिकार मिल गया है। प्रदेश के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव पराग जैन- नैनुटिया ने इस संबंध में अधिसूचना जारी किया है। इससे आरटीओ की 20 सेवाएं अब 15 दिनों के भीतर मिल सकेंगी। यदि नागरिकों को तय समय में सेवाएं नहीं मिलती, तो वो प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सहायक प्रादेशिक परिवहन के पास अपील कर सकेंगे।

तय हुई समय सीमा

राज्य में वाहन चालकों को लर्नर लाइसेंस का पता बदलने, स्थाई लाइसेंस का परिवर्तन, पक्का लाइसेंस को बायोमेट्रिक में बदलने, स्थाई लाइसेंस की जानकारी बदलाव, खतरनाक साग्रगी ढुलाई करने वाले वाहन को चलाने की मंजूरी, वाहन (कंडक्टर) लाइसेंस का नवीनीकरण, पंजीयन प्रमाण पत्र शुल्क जमा करने, लाइसेंस स्थाई रूप समर्पण करने, अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन, विशेष लाइसेंस के लिए आवेदन, परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करना, मोटर वाहन कर का ऑनलाइन भुगतान, पर्यावरण कर का ऑनलाइन भुगतान, निर्धारित वजन से अधिक माल ढुलाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर अनुमति समेत अन्य सेवाएं 15 दिनों में मिल सकेंगी।

Created On :   16 Oct 2023 7:52 PM IST

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