हाईकोर्ट: 1993 मुंबई ब्लास्ट की दोषी रूबीना मेमन ने बेटे की शादी के लिए मिली 7 दिनों की पैरोल

1993 मुंबई ब्लास्ट की दोषी रूबीना मेमन ने बेटे की शादी के लिए मिली 7 दिनों की पैरोल
  • 17 फरवरी की बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर जमानत का किया था अनुरोध
  • टाइगर मेमन की भाभी रूबीना का अदालत से एक महीने के पैरोल का अनुरोध

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 1993 मुंबई ब्लास्ट की दोषी रूबीना मेमन को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की पैरोल पर जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें पुलिस स्क्वाड की शर्तों पर पैरोल पर जमानत दिया है। हालांकि अदालत ने रूबीना को पुलिस स्क्वाड के चार्ज से छूट दी है। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को रूबीना मेमन की ओर से वकील फरहाना शाह की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की वकील फरहाना शाह ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को बिना पुलिस स्क्वाड के बेटी की शादी में शामिल होने की पैरोल दी जानी चाहिए।

पुलिस ने साल 2022 के जेल अमेंडमेंट का हवाला देते हुए आजीवन कारावास के दोषी को पुलिस स्क्वाड के साथ विशेष पैरोल दी जा सकती है। इस पर याचिकाकर्ता की वकील शाह ने कहा कि याचिकाकर्ता को पुलिस स्क्वाड का चार्ज (बिल) चुकाना मुश्किल होगा। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिना पेमेंट के सादी वर्दी में पुलिस स्क्वाड के साथ याचिकाकर्ता को 14 फरवरी से 20 फरवरी तक 7 दिनों के पैरोल पर जमानत दे दी। अब रूबीना 17 फरवरी को बेटे के शादी में शामिल हो सकेगी।

रूबीना टाइगर मेमन की भाभी और सुलेमान मेमन की पत्नी है। उनके पति को सबूतों के अभाव में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया गया था। वांटेड टाइगर मेमन पाकिस्तान में रहता है और वह 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। इस बम ब्लास्ट में 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

Created On :   7 Feb 2024 10:05 PM IST

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