गंवाई कुर्सी: परसाडे की सरपंच मीना तड़वी अतिक्रमण मामले में अयोग्य क़रार

परसाडे की सरपंच मीना तड़वी अतिक्रमण मामले में अयोग्य क़रार
  • कलेक्टर ने दिये आदेश, मची खलबली
  • सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला
  • अतिक्रमण साबित करने पर सुनाया फैसला

डिजिटल डेस्क, यावल (जलगांव)। तहसील के परसाडे गांव की सरपंच मीना राजू तड़वी ने सरकारी जमीन पर एक अतिक्रमण मामले में कलेक्टर आयुष प्रसाद ने अयोग्य घोषित कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले से राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मच गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक 22वीं ग्राम पंचायत के आम चुनाव में मीना राजू तड़वी परसाडे की निर्वाचित सरपंच चुनी गईं। अतिक्रमण की मिली शिकायत पर 12 सितंबर 2024 को सबूत पेश किए गए जिससे साबित हो गया कि सरपंच ने अतिक्रमण किया है।

कलेक्टर आयुष प्रसाद ने अतिक्रमण के मामले में जनता द्वारा नियुक्त सरपंच परसाडे मीना राजू तड़वी को अयोग्य घोषित करते हुए आदेश पारित कर कहा है कि मौजूदा अतिक्रमण मामला राजनीति और राजनीतिक विवाद या प्रशासनिक नियमों की लड़ाई का मामला नहीं है। इसमें हमने वरिष्ठों से जो वस्तुनिष्ठ शिकायत की थी, वह सच है क्योंकि फैसला हमारे पक्ष में है।आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता और अतिक्रमण मामले में शिकायतकर्ता शब्बीर का कहना है कि कान्हा तड़वी की जीत हुई है।

Created On :   14 Sept 2024 9:50 AM GMT

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