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पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद, धरणगांव तहसील के खर्दे में हुई थी वारदात
- पति को उम्रकैद
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डिजिटल डेस्क, जलगांव। धरणगांव तहसील के खर्दे में पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को जिला एवं सत्र अदालत में 21 जून को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस सापतनेकर ने दिया है।
धरणगांव तहसील के खर्दे में 30 दिसंबर, 2021 को नामदेव जाधव की पत्नी विठाबाई के साथ कोयला भट्टी के लिए घास लाने पर विवाद हुआ। विठाबाई ने पति से गालीगलौज की। इस बात से गुस्साए नामदेव ने पास पड़े लकड़ी की डंडे से विठाबाई की पिटाई की। मिट्टी में उसका मुंह दबाकर मरने तक उसकी पिटाई की।
सांप काटने का नाटक
पत्नी विठाबाई मरने के बाद उसे उठाकर नामदेव ने सांप काटने का बहाना बनाया। विठाबाई को जलगांव जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। मृत विठाबाई के शव का पोस्टमार्टम के दौरान, उसके शरीर पर 17 प्रकार की चोटे थी। साथ ही, मुंह में मिट्टी होने का पता चला था। उसी अनुसार चिकित्सा अधिकारी ने महिला की मौत हथियार से वार कर एवं दम घुटने से होने का रिपोर्ट दिया था। उसी अनुसार नामदेव जाधव के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया गया था।
अपराधी ने अपराध कबूला
अपराध की जांच के दौरान आरोपी ने अपराध कबूला। केस की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अति. सत्र न्यायाधीश एसएस सापतनेकर के न्यायालय में हुई। उसी अनुसार महिला के पति नामदेव जाधव को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
Created On :   21 Jun 2023 8:30 PM IST