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जबलपुर: पुलवामा बलिदानी के परिवार से किया वादा नहीं हुआ पूरा
- हाई कोर्ट ने संज्ञान याचिका पर जारी किए फ्रेश नोटिस
- पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर विभिन्न दस्तावेज के साथ जवाब पेश किया गया था।
- जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों में से कोई नहीं पहुँचा था।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट ने पुलवामा हमले के बलिदानी सीआरपीएफ जवान अश्विनी काछी के परिवार से किया गया वादा पाँच साल बाद भी सरकार द्वारा पूरा नहीं किए जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रहा है।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने इस प्रकरण में बलिदानी के पिता सुकरू काछी को आवश्यक पक्षकार बनाने की व्यवस्था देते हुए फ्रेश नोटिस जारी किए हैं।
पुलवामा हमले की पाँचवीं बरसी पर बलिदानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने परिजनों के साथ सेना के अधिकारी व गाँव के लोग ही पहुँचे। जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों में से कोई नहीं पहुँचा था।
परिवार ने अपने व्यय से बलिदानी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। प्रतिमा निर्माण में साढ़े छह लाख रुपए व्यय हुए थे। अंतिम संस्कार व प्रतिमा अनावरण के समय प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने बलिदानी के नाम पर स्कूल व प्रतिमा स्थल में पार्क बनाने की घोषणा की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है।
सेना के अधिकारी व सेवानिवृत्त सैनिक व ग्रामीण जनों ने कार्यक्रम में सम्मलित होकर बलिदानी की प्रतिमा में श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर विभिन्न दस्तावेज के साथ जवाब पेश किया गया था।
हाई कोर्ट ने बलिदानी के पिता को अनावेदक बनाने के निर्देश जारी किए।
Created On :   3 May 2024 5:05 PM IST