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जबलपुर: निजी सेंटर्स पर गर्भवतियों को नि:शुल्क मिलनी है सोनाेग्राफी की सुविधा
- जिले में करीब 90 सेंटर, प्रति केस के मुताबिक भुगतान
- फिर से जारी किए निर्देश, दिया 1 हफ्ते का समय
- शासन के दिशा-निर्देशों की हो रही अवहेलना
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को सभी सेंटर्स पर नि:शुल्क सोनाेग्राफी कराने की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें निजी सोनाेग्राफी सेंटर एवं निजी अस्पताल भी शामिल हैं। शासन द्वारा बीते माह इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सभी निजी सोनोग्राफी सेंटर्स को अपनी सहमति देने के संबंध में सीएमएचओ कार्यालय में पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जिले में 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक केवल 1 सेंटर ने ही पंजीयन कराया है। जानकारी के अनुसार जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बीते माह 5 दिसंबर को सभी निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, निजी डायग्नोस्टिक सेंटर और सोनोग्राफी सेंटर्स को पत्र लिखा गया था, जिसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकृत निजी सोनाेग्राफी सेंटर को निर्धारित प्रपत्र को भरकर सीएमएचओ कार्यालय में 11 दिसंबर के पूर्व भेजना था, साथ ही ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन निजी सेंटर्स ने निर्देशों को धता बताते हुए कोई जानकारी नहीं भेजी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, निजी डायग्नोस्टिक सेंटर और सोनोग्राफी सेंटर्स को मिलाकर करीब 90 सेंटर्स में सोनाेग्राफी हो रही है। शासन की योजना के अनुसार नि:शुल्क सोनाेग्राफी सेवाएँ प्रदान करने के लिए इन केेंद्रों को प्रति केस के मुताबिक राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है। यह राशि डिजिटली प्रदान की जाएगी। कहा जा रहा है कि प्रत्येक केस के लिए 500 रुपयों का भुगतान किया जाएगा, जबकि वर्तमान स्थिति में सेंटर इससे ज्यादा राशि वसूल करते हैं। इसी के चलते सेंटर सहमति प्रदान करने से बच रहे हैं।
सभी गर्भवती महिलाओं को शासन के निर्देशानुसार नि:शुल्क सोनाेग्राफी की सुविधा दी गई है, इसमें निजी केंद्र भी शामिल हैं। इसके लिए निजी केंद्रों को सहमति प्रदान करते हुए प्रपत्र भरकर देना है, लेकिन अब तक 1 ही केेंद्र ने ऐसा किया है। जिले के सभी केंद्रों को 1 सप्ताह के भीतर एेसा करने के निर्देश जारी किए गए हैं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. संजय मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
Created On :   4 Jan 2024 1:07 PM IST