- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- विस चुनाव सिंगल विंडो से मिलेगी...
जबलपुर: विस चुनाव सिंगल विंडो से मिलेगी सभा जुलूस और लाउडस्पीकर की परमिशन
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को परेशान न होना पड़े, इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर कक्षों में सिंगल विंडो बनाए गए हैं। यहाँ सभा, जुलूस, रैली, लाउड स्पीकर, वाहन आदि की अनुमति प्रदान की जा रही है। वहीं कुछ अनुमतियाँ ऑनलाइन भी प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए कलेक्ट्रेट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में सिंगल विंडो प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गई है। सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष के बाहर फ्लैक्स लगाए गए हैं। इनमें जुलूस, आमसभा, लाउडस्पीकर, वाहन संबंधी तथा अन्य अनुमतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में उन विभागों एवं स्थानीय निकायों के अधिकारियों को भी पदस्थ किया गया है, जिन विभागों या स्थानीय निकायों की अनापत्ति अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है।
फैक्स और फोटो कॉपी भी मौके पर-
सिंगल विंडो व्यवस्था में प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अलग से एक प्रशिक्षित कर्मचारी को तैनात किया गया है। इसके अलावा फैक्स, इंटरनेट, फोटो काॅपियर, स्केनर जैसी सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।
वेबसाइट पर भी देख सकते हैं शपथ पत्र-
विधानसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र फाॅर्म-26 काे आयोग के निर्देशानुसार चिन्हित स्थानों एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। शपथ पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in में affidavits लिंक पर जाकर देखा जा सकता है।
धार्मिक स्थलों पर सभा करने या प्रचार की अनुमति नहीं-
विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों को किसी भी धार्मिक स्थान पर राजनीतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई कर सकेंगे।
Created On :   26 Oct 2023 1:21 PM IST