जबलपुर: जब मंत्रालय सहमत होगा उसके बाद पेंटीनाका से सर्किट हाउस रोड पर फ्लाईओवर का काम शुरू हो सकेगा

जब मंत्रालय सहमत होगा उसके बाद पेंटीनाका से सर्किट हाउस रोड पर फ्लाईओवर का काम शुरू हो सकेगा

    डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पेंटीनाका चौराहे से सर्किट हाउस रोड पर 1200 मीटर के दायरे में एक फ्लाईओवर बनना है। इसके लिए केन्द्र सरकार से बजट मिला है, इसके बाद लोक निर्माण मंत्रालय मध्य प्रदेश ने भी अनुमति दे दी है।

    अब इस फ्लाईओवर के लिए टेण्डर की प्रक्रिया आरंभ हो उसके पहले रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति चाहिए होगी। इसकी वजह यह है कि जिस हिस्से में यह फ्लाईओवर बन रहा है जमीन का वह हिस्सा या सड़क रक्षा मंत्रालय के आधीन है।

    कैण्ट बोर्ड प्रशासन के साथ रक्षा मंत्रालय से एनओसी मिलेगी तभी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन इस फ्लाईओवर के लिए वर्क प्रक्रिया आरंभ कर सकेगा। एमपीआरडीसी के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए प्रोसेस चल रही है अनुमति जल्द मिले इसकी कोशिश की जा रही है।

    डीएम राजेन्द्र चंदेल कहते हैं कि अनापत्ति के लिए हमने मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क किया है। जल्द ही यह प्रक्रिया निपटा ली जाएगी।

    कुछ इस तरह बनना है यह फ्लाईओवर

    पेंटीनाका फ्लाईओवर वायएमसीए रोड की ओर से चौराहा क्राॅस करते हुये सर्किट हाउस रोड की ओर बनना है। इसमें फ्लाईओवर के ऊपर सड़क 12.5 मीटर की होगी तो दोनों ओर के रैंप की रोड सात मीटर की होगी।

    इसमें दोनों रैंप यानी शुरुआती और जहाँ खत्म होगा उस हिस्से में जमीन रक्षा मंत्रालय की ही उपयोग की जाएगी। इस फ्लाईओवर को बनाने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि इस हिस्से में शाम के समय जो जाम की स्थिति बनती है उससे राहत मिलेगी, साथ ही चौराहे पर ट्रैफिक सहज हो सकेगा।

    इस फ्लाईओवर को केन्द्र सरकार की सेतु बंध योजना के तहत केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्वीकृत किया है। इसमें निर्माण एजेंसी एमपीआरडीसी है जिसके लिए अभी 43 करोड़ का बजट दिया गया है।

    पेंटीनाका चौराहे से सर्किट हाउस की ओर सड़क तक जहाँ पर इस फ्लाईओवर के लिए वर्क होना है उस जमीन के हिस्से का कैण्ट बोर्ड के अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन के अधिकारियों ने संयुक्त दौर कर लिया है।

    जहाँ तक सड़क पर निर्माण किया जाएगा उसके विषय में रक्षा मंत्रालय को जानकारी दी गई है। विशेष बात यही है िक इसमें जमीन का अधिग्रहण किसी भी तरह से नहीं किया जाना, केवल सड़क निर्माण को लेकर अनुमति चाहिए है।

    Created On :   1 July 2024 7:47 PM IST

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